मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा वित्तीय सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए
DEHRADUN,UTTARAKHAND
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अधिकारियों को राज्य में निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा वित्तीय सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए सचिव परिवहन को 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से मृतक के परिजनों को कुल 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
इसके अलावा निगम की ओर से भी 5 लाख रुपये की दुर्घटना मुआवजा राशि दी जाती है। अब इस योजना का लाभ निजी बस संचालकों के यात्रियों को भी मिलेगा। इससे निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को दुर्घटनाओं के दौरान कुल 10 लाख रुपये की राहत राशि मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने का दर्द सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सड़कों पर प्रवर्तन बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, चालकों का ड्राइविंग टेस्ट एवं स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को इस दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।




